मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक , यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सको के लिये महत्वपूर्ण सूचना


भोपाल -मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड,भोपाल की रजिस्ट्रार डॉ. श्रीमती नीता सिंह ने मेडिकल संसार के सम्पादक डॉ. मनोज अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि सूचना क्र . / स्था . / 366 / 2020 भोपाल दिनांक 08.01.2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक , यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों को पुनः सूचित किया जाता है कि पंजीकृत चिकित्सकों के राज्य रजिस्टर को पुनरीक्षण किया जाना है । 


बोर्ड द्वारा पंजीयन का सत्यापन प्रति पांच वर्ष में कराना अनिवार्य है । 


यदि किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उसके प्रथम पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक पंजीयन का पुनरीक्षण / सत्यापन नहीं कराया गया है वे 30 अगस्त 2020 तक अपने पंजीयन का पुनरीक्षण एमपी ऑनलाइन लिंक ( https // ayurved.mponline.gov.in पर जाकर ) के माध्यम से पंजीयन का सत्यापन ( Verification of registration ) कराना सुनिश्चित करें. 


अन्यथा ऐसे पंजीकृत चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से हटाने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित चिकित्सक की होगी । 


जिन चिकित्सको के पंजीयन सत्यापन की 5 वर्ष की वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई , ऐसे चिकित्सकों को पुनः सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है । 


आयुर्वेदरन एवं वैद्यविशारद अर्हताधारकों के पंजीयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 5324/2007 एवं अन्य में पारित निर्णय अनुसार वर्ष 1931-1967 तक ही अधिमान्य है । 


अतः वे ही पंजीयन के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन करेंगे ।