चौहान ने ट्वीट किया, ‘‘प्रदेश में संक्रमण दर तथा उपचाराधीन मामलों में निरंतर कमी के दृष्टिगत पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में समस्त सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे।’’
चौहान ने कहा, ‘‘समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन और अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ध्यान रखें संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए रात्रिकालीन कर्फ़्यू 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।’’
चौहान ने कहा कि नागरिकों से अपील है कि वे मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें।
इसी बीच, मध्यप्रदेश के गृह विभाग के अपर प्रमुख सचिव राजेश राजोरा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।