सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये समितियॉं गठित

धार - जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने सिगरेट एवं अन्य तब्बाकू उत्पाद अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति, जिला स्तरीय निगरानी जॉंच दल एवं अनुभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समितियॉं ‘‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन निषेध) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कार्यवाही करेंगी। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति के जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, जिला खाद्य एवं औषधी निरीक्षक, स्वास्थ्य, तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिले के मुख्य महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अकादमीशियन, मनोविज्ञानिक, समाजशास्त्री, जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक में से एक नामित जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा को सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार जिला स्तरीय निगरानी जॉंच दल समिति में जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण-सवास्थ्य विभाग) समन्वयक, पुलिस उपनिरीक्षक या निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका, नगर पंचायत एवं सहायक संचालक शिक्षा (योजना, खेलकूद) सदस्य रहेंगे। अनुभाग स्तरीय समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका, पंचायत अधिकारी एवं पुलिस उपनिरीक्षक सदस्य बनाये गये है।